<p style="text-align: justify;"><strong>लखनऊ:</strong> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने बुधवार को तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस समय अपराध
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