<p style="text-align: justify;">पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए अहम बदलाव के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दरअसल ट्रांसपोर्ट से जुड़े आठ साल से पुराने सभी वाहनों को अब ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा. यह टैक्स रोड टैक्स का 10-25 प्रतिशत का अनुमान
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